रायगढ़। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सोमवार को पुलिस विभाग खाद्य औषधि विभाग की संयुक्त दल ने विशेष अभियान चलाते हुए पान दुकानों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई स्कूल और कॉलेजों के आसपास पान दुकान लगाने वालों पर की गई।
प्रदेश में कोटपा एक्ट प्रभावशील है। इस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान जैसे चौक-चौराहे, हॉटल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा गृह, लॉज में धूम्रपान को उपयोग किया जाना पूर्णतः वर्जित है। कोटपा एक्ट की धारा 6 के अनुसार शिक्षण संस्थानों कोचिंग सेंटर की 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पाद की बिक्री गैर कानूनी है। वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचा जाना या उपभोग करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बावजूद इसके शहर में न सिर्फ स्कूल और कॉलेज के आसपास पान दुकान संचालित हो रहे हैं बल्कि वहां नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यही वजह है कि कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर सोमवार को खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने एक अभियान चलाकर कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की।
तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, खुलेआम तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने पर कार्रवाई की जाती है। इसके तहत 200 रुपए से 10,000 रुपए तक जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है। लेकिन, पुलिस संगीन अपराध पर ज्यादा ध्यान देती है, जबकि धूम्रपान नियमों की अनदेखी करती है।
कोटपा एक्ट के तहत पान दुकानों पर कार्रवाई….
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